Sep 15, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर लगाई रोक, सरकार और विपक्ष दोनों ने स्वागत किया
नई दिल्ली, 15 सितंबर 2025: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के कुछ प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगाई, लेकिन पूरे कानून को निलंबित करने से इनकार कर दिया। CJI बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने कहा कि कानून की संवैधानिकता पर संदेह करने का कोई आधार नहीं है, लेकिन कुछ धाराएं मनमाने ढंग से लागू की जा सकती हैं। इस फैसले को केंद्र सरकार और विपक्ष दोनों ने स्वीकार किया है ।
कोर्ट ने किन प्रावधानों पर लगाई रोक?
सुप्रीम कोर्ट ने धारा 3(आर) पर रोक लगाई, जिसमें वक्फ बनाने के लिए व्यक्ति का 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना अनिवार्य था। पीठ ने कहा कि बिना किसी मैकेनिज्म के यह प्रावधान मनमाना हो सकता है। साथ ही, धारा 3सी के तहत सरकारी अधिकारियों को वक्फ संपत्तियों का दर्जा तय करने के अधिकार को भी रोक दिया गया, क्योंकि यह कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ है ।
सरकार और विपक्ष की प्रतिक्रिया
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संसद के निर्णय का सम्मान किया है। वहीं, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह फैसला सरकार की "दुर्भावनापूर्ण मंशा" को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ।