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रायगढ़ः कलेक्टर ने ली राजनैतिक दलों की बैठक, आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के दिए निर्देश

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Nov 26, 2019

भूपेन्द्र सिंह - कलेक्टर यशवंत कुमार ने कल कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजनैतिक दलों की बैठक ली। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह, अपर कलेक्टर राजेन्द्र कटारा, अपर कलेक्टर आर.ए. कुरूवंशी एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे। कलेक्टर ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा 25 नवम्बर 2019 से नगरीय निकाय निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है। कल से पूरे प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को बैनर एवं पोस्टर तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं।

प्रत्याशियों को करना होगा ऑनलाईन नामांकन फार्म जमा

नगरीय निकाय निर्वाचन में प्रत्याशियों को ऑनलाईन नामांकन फार्म जमा करना होगा, तथा उसका प्रिन्ट निकालकर नाम-निर्देशन प्राप्त करने वाले संबंधित रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में जमा करना होगा। कलेक्टर ने राजनीतिक प्रत्याशियों को बताया कि पार्षद पद हेतु नामांकन शुल्क नगर पालिका निगम के लिए 5 हजार, नगर पालिका परिषद के लिए 3 हजार एवं नगर पंचायत के लिए एक हजार रुपए निर्धारित है। नगरीय निकाय निर्वाचन में एक अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम दो नामांकन फार्म जमा कर सकता है। नगरीय निकाय निर्वाचन में जिले के सभी निकाय के सर्व रिटर्निंग आफिसर कार्यालयों में एक-एक सुविधा केन्द्र, अभ्यर्थी के नामांकन फार्म भरने की सहायता हेतु स्थापित की जाएगी। साथ ही जिले के चिन्हांकित लोक सेवा केन्द्र एवं च्वाईस सेंटरों में निर्धारित शुल्क सहित नामांकन फार्म भरी जा सकती है।

प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करना अनिवार्य

अभ्यर्थी द्वारा नामांकन फार्म जमा करने के एक दिन पूर्व राष्ट्रीयकृत बैंक में नया बैंक खाता खोलना अनिवार्य होगा या पुराना खाता का बैलेंस नील कर पासबुक की छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा। इसी बैंक खाते के अनुसार व्यय लेखा का मिलान किया जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद पद हेतु व्यय सीमा नगरीय जनसंख्या वाले नगर पालिका निगम पार्षद हेतु अधिकतम 3 लाख रुपए, नगर पालिका परिषद पार्षद हेतु अधिकतम व्यय सीमा 1 लाख 50 हजार रुपए, नगर पंचायत पार्षदों हेतु अधिकतम व्यय सीमा 50 हजार रुपए होगी। प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करना अनिवार्य है। नाम वापसी के पूर्व एवं मतदान के पूर्व दो बार निर्वाचन व्यय की संपूर्ण जानकारी संबंधित रिटर्निंग आफिसर कार्यालय के निर्वाचन व्यय संपरीक्षक शाखा में जमा करना अनिवार्य होगा तथा मतगणना के 30 दिवस के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के निर्वाचन व्यय संपरीक्षक शाखा में जमा करना अनिवार्य होगा।