Sep 7, 2018
युवराज गौर : पीड़ितो की मजबूरी का फायदा उठाकर रिश्वत जैसे शर्मनाक कृत्य करने वाले पटवारी को बैतुल की विशेष अदालत ने 5 साल के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। उक्त पटवारी ओम प्रकाश गाडगे को लोकायुक्त पुलिस भोपाल ने वर्ष 2014 में एक किसान से रिकार्ड दुरुस्त के एवज में 3 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
सरकारी वकीलों के मुताबिक, पकड़ में आने के बाद पटवारी सहित उसके परिजनों द्वारा लगातार शिकायत वापस लेने के लिए किसान को धमकाया जा रहा था और डर के मारे किसान ने शिकायत वापस भी ले ली थी। लेकिन कुछ समय बाद पुनः अपील की गई। और सरकारी वकीलों की तगड़ी जिरह के चलते रिश्वत खोर पटवारी सलाखों के पीछे पहुंच गया। जाहिर सी बात है कि भ्रष्टाचारियो को यदि ऐसे ही सजा मिलती रही तो काफी हद तक भ्रष्टाचार पर लगाम भी लग सकेगी।