Oct 3, 2019
धर्मेन्द्र शर्मा - ग्वालियर जिला न्यायालय ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की थाटीपुर शाखा में फ्रॉड करने वाले युवक को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है और उस पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। वहीं उसकी पत्नी, पिता और भाई को भी अपराध में शामिल होने के आरोप में दो दो साल के कारावास से दंडित किया है और 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में चपरासी व जनरेटर ठीक करने का काम करता था आरोपी युवक
दरअसल, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सुरेंद्र नामक युवक जनरेटर ठीक करने और चपरासी का काम करता था। उसने 2008 से 2009 के बीच बैंक अधिकारियों का विश्वास जीतकर कुछ कोड वर्ड हासिल कर लिए थे। उसने बैंक से जारी आर. यीशु नामक महिला का एटीएम और पासवर्ड हासिल कर लिया। वहीं रमेश चंद्र के खाते से भी करीब एक लाख रुपए का ट्रांसफर कर खुद अपने पिता, पत्नी और भाई के खाते में ट्रांसफर कर दिया था। जिस महिला के खाते से पैसे ट्रांसफर किए गए थे। उस समय वह 2008 में अमेरिका में थी, जब उसकी जानकारी में यह बात आई तो उसने बैंक अधिकारियों को शिकायत की। बैंक अधिकारियों ने जांच पड़ताल में पाया कि सुरेंद्र गबन किया है। इसके चलते उसके खिलाफ विश्वविद्यालय थाने में धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कराया गया। एडीजे कोर्ट ने सुरेंद्र को 10 साल की सजा से दंडित किया है। वहीं उसकी पत्नी गीता देवी, पिता घनश्याम और भाई चंद्रभान को भी दो-दो साल की सजा सुनाई है।








