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सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान लगाता नजर आये तो लगेगा 200 रुपए का जुर्माना

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Feb 7, 2020

रतलाम: यदि आपको कश लगाकर धूआं सार्वजनिक स्थान पर निकालने की आदत है तो आप भी सावधान हो जाए। एमपी के दबंग आईपीएस पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने निर्णय लिया है कि यदि जिले में सार्वजनिक स्थान पर कोई धूम्रपान लगाता नजर आया तो उस पर 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पहले ही सार्वजनिक स्थान पर धूआं उड़ाने के खिलाफ नियम ला चुकी है, लेकिन फिर भी इस स्थिति में किसी भी प्रकार का सुधार नजर नहीं आ रहा हैं। अब रतलाम में सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करना सेहत पर ही नहीं बल्कि आपकी जेब पर भारी पडऩे वाला है। यदि पुलिस को आप सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करते हुए नजर में आए तो पुलिस आप से भारी जुर्माना वसूल सकती है। रतलाम में एसपी गौरव तिवारी के निर्देश के पश्चात अभियान की शुरूआत भी की जा चुकी हैं।

तम्बाकू खाकर इधर-उधर थुकने वालों पर कार्रवाई के दिए निर्देश

मध्यप्रदेश में दबंग एसपी के रुप में पहचान रखने वाले गौरव तिवारी ने मीडिया को यह जानकारी देते हुआ कहा कि जिले के सभी थानों को सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करने वाले एवं तम्बाकू खाकर इधर-उधर थुकने वालों पर कार्रवाई के लिए निर्देश दे दिए गए है। इसके लिए रतलाम में बाकायदा पुलिस सार्वजनिक स्थान की निगरानी के साथ साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस, सिनेमा हाल, बगीचे, स्टेशन, बस स्टैण्ड, चौराहे आदि पर रोक कर भी जांच शुक्रवार से करेगी। मध्यप्रदेश के रतलाम में यदि आप जुर्माना नहीं भरेंगे तो पुलिस आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। जिसके लिए केंद्र सरकार ने सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान न करने का कानून बना रखा है। राज्य सरकारों को इस पर प्रभावी रोकथाम के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। नए निर्देशों के पश्चात् अब लोगों के लिए सार्वजनिक स्थान पर धूआं उड़ाना या पान मसाला खाकर थूकना आसान नहीं रहेगा। यदि कोई व्यक्ति जुमार्ना नहीं देता है तो उसका चालान काटा जाएगा। इसके पश्चात् उसे कोर्ट में पेश होकर जुमार्ना को भरना पड़ेगा। आईपीएस पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी इस बड़े कदम की सभी तारीफ कर रहे हैं। हमारे देश में इस तरह के कानून लाने की अत्यंत आवश्यकता हैं।