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भोपालः मासमू बच्ची से रेप मामले में दोषी आरोपी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

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Jul 11, 2019

दुर्गेश गुप्ता- मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आठ साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले में दिल दहला देने वाली घटना के गुनाहगार 35 वर्षीय विष्णु प्रसाद उर्फ बबलू को आज कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी। कमलानगर थाना क्षेत्र में मासूम के साथ बलात्कार करने और हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया है। इस मामले में सारी गवाही हो चुकी है और सारे सबूत भी कोर्ट में पेश कर दिये गए। जिसके बाद आरोपी पर सारे आरोप तय हो गए हैं। आज इस मामले में सजा को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई। रेप में पूर्णत दोषी मानते हुये कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है।

बच्ची की हत्या करने के बाद उसकी लाश के साथ किया था दुष्कर्म

बच्ची के साथ रेप और हत्या के आरोपी 35 वर्षीय विष्णु प्रसाद उर्फ बबलू को भोपाल से लगभग 250 किलोमीटर दूर ओंकारेश्वर के पास मोरटक्का में सोमवार सुबह लगभग साढ़े सात बजे गिरफ्तार किया गया था। उसे भोपाल लाया गया, जहां उसने कहा कि अपराध करने के समय वह नशे में था। पुलिस ने बताया कि बच्ची आरोपी के घर के बाहर से गुजर रही थी, तभी उसने झटके से उसे अपने घर के अंदर खींच लिया था। आरोपी को डर था कि बच्ची की आवाज पड़ोसियों के कानों तक जा सकती है, इसलिए उसने एक हाथ से बच्ची का मुंह बंद किया और दूसरे से उसका गला घोंट दिया। बच्ची के बेसुध होने के बाद आरोपी ने उसकी लाश के साथ रेप किया।

तमाम सुबूतों को बिना पर हुई सजा

सजा सुनाये जाने से पहले कोर्ट ने तमाम सुबूतों का निरीक्षण किया। कोर्ट ने जेल प्रशासन से आरोपी के व्यवहार को लेकर भी सर्टिफिकेट और दस्तावेज भी मंगवाए थे। वहीं सुनवाई में आरोपी एक बार फिर अपने पुराने बयानों से मुकर गया था। उसने अपने आप को एक बार फिर निर्दोष बताया था, जबकि सबसे पहले उसने कोर्ट में अपना जुर्म कबूल कर अपने आप को फांसी की सजा देने की मांग की थी।