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गवाही के दौरान कोर्ट में पहचान से इंकार करने वाले अधिकारी पर कोर्ट ने दिए अभियोग चलाने के आदेश

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Jul 11, 2019

धर्मेन्द्र शर्मा : ग्वालियर जिले की डबरा तहसील में अतिक्रमण हटाने के दौरान उपद्रव करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद गवाही के दौरान कोर्ट में उनकी पहचान से इंकार करने वाले अधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह पर अपर सत्र न्यायाधीश रूपेश शर्मा की कोर्ट ने अभियोग चलाने के आदेश दिए हैं। जबकि मामले के आरोपियों को बरी कर दिया गया है।

बता दें कि मामला 2011 में डबरा के रेलवे ओवरब्रिज के सुभाषगंज क्षेत्र का है। वीरेंद्र कुमार सिंह तब डबरा के एसडीएम थे। वर्तमान में वे ग्वालियर विकास प्राधिकरण (जीडीए) में मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं। दरअसल 8 मार्च 2011 को डबरा के तत्कालीन एसडीएम वीरेंद्र कुमार सिंह राजस्व व नगर पालिका अमले के साथ पुलिस बल लेकर रेलवे ओवरब्रिज के नीचे से अतिक्रमण हटाने गए थे। इस दौरान कुछ लोगों ने उपद्रव कर सरकारी वाहनों में आग लगा दी थी। 

एसडीएम सिंह ने रवि खान, अब्बास खान, अमजद खान, हमीद खान, सलीम वेग, आरिफ बेग, इजहार बेग, इकरार खान, अहसान खान, दीवान खान, असगर खान, जुम्मन खान, मोहम्मद इस्माइल, नाजिम खान, अवतार सिंह, देवेंद्र, इब्राहिम खान और अन्य के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया था। आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश हुआ तो सुनवाई के दौरान गवाही और साक्ष्य के समय तत्कालीन एसडीएम सिंह ने आरोपियों को पहचानने से इनकार करते हुए कहा कि ये नाम किसी अज्ञात व्यक्ति ने बताए थे। इसके चलते कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इसके साथ अज्ञात व्यक्ति के कहने पर मामला दर्ज कराने और मिथ्या साक्ष्य पेश करने पर तत्कालीन एसडीएम के खिलाफ अभियोग चलाने के आदेश दिए हैं।