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खासगी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट पर गंभीर आरोप, लोकमाता देवी अहिल्या बाई की सम्पति को सस्ते में बेचने का आरोप

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Dec 15, 2018

विकास सिंह सोलंकी - पुरे राष्ट में धर्म पताका को कोने-कोने तक फहराने वाले लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर के दवरा देश में स्थापित धार्मिक स्थलों को इंदौर स्तिथ खासगी देवी अहिल्या बाई होल्कर चेरिटेबल ट्रस्ट दवरा पुरे राष्ट में शाशन प्रशाशन और भूमाफियाओ के साथ मिलकर सविधान की धरा 363 था सर्वोच्च न्यालय के आदेश की धज्जिया उड़ाते हुए अरबों रु की सम्प्पति होने पोन दाम में बेचने का आरोप विजय सिंह नामक व्यक्ति ने लगाए है विजय सिंह ने बताया की खासगी देवी ट्रस्ट ने हरिद्वार स्तिथ कुशावर घाट पर लोकमाता अहिल्या बाई होल्कर ने यह शिव मंदिर बनावाया था जिसे ट्रस्ट ने बीपी सिंह के साथ मिलकर करोड़ो की सम्पति होने पोन दाम में बेच दी है।

प्रशासन को नहीं है कोई रुचि

यह सम्पत्ति राजा महराजाओं के संधि के बाद मध्य्प्रदेश शासन की है लेकिन मध्य्प्रदेश शाशन भी इसमें कोई रूचि नहीं दिखा रहा है इसको लेकर विजय सिंह द्वारा उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई थी जिसे हाईकोर्ट ने मध्य्प्रदेश शासन दवरा जवाब नहीं देने पर ख़ारिज कर दी सुप्रीम कोर्ट मे भी याचिका प्रस्तुत करने पर मध्य्प्रदेश शासन को तीन बार नोटिस देने के बाद भी सरकार ने जवाब पेश नहीं किया है जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर हाईकोर्ट में सम्पति को लेकर जनहित याचिका दायर करने के आदेश दिए हे उसके बाद विजय सिंह इंदौर हाईकोर्ट में लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की सम्पति को ओने पौने दाम में बेचने और अन्य दस्तावेजों के साथ इंदौर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे। 

मध्यप्रदेश शासन की है संपत्ति

दरअसल हरिद्वार निवासी विजय सिंह ने खासगी देवी ट्रस्ट और तत्कालीन मुख्य सचिव बीपी सिंह पर आरोप लगाया है की बीपी सिंह ने इंदौर कमिश्नर रहते हुए हरिद्वार स्तिथ अहिल्या बाई दवरा बनाया गया धार्मिक स्थान को होने पोन दाम में बेच दिया हे और देश भर में अहिल्या माता की सम्पति को होने पोन दाम में खासगी देवी ट्रस्ट बेच रही है जो की सम्पति संधि के बाद मध्यप्रदेश शासन की है इसी को लेकर विजय सिंह सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इंदौर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर रहे हे इसी को लेकर विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खासगी देवी ट्रस्ट और मुख्य सचिव बीपी सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हे उनका कहना है उनके पास पुरे कागजात उपलब्ध है जो वह इंदौर हाईकोर्ट में प्रस्तुत करेंगे।