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ग्वालियर बेंच ने मारपीट के मामले में निचली कोर्ट ने दोषी करार युवक को किया बरी, हटाया जुर्माना

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Dec 18, 2018

विनोद शर्मा - हाईकोर्ट कोर्ट ग्वालियर बेंच ने मारपीट के एक मामले में निचली कोर्ट से दोषी करार दिए गए युवक को बरी कर दिया है मामला अशोकनगर जिले के चंदेरी का है। दलित महिला अजुद्धि बाई का अप्रैल 2010 में अपने बहू और बेटे से विवाद हुआ था इस दौरान  पड़ोसी राघवेंद्र सिंह बीच बचाव के लिए आए लेकिन अजुद्धि बाई ने दोनों परिवारों के बीच चल रही रंजिश के चलते राघवेंद्र सिंह पर मारपीट करने बहु के साथ छेड़छाड़ करने और दलित उत्पीड़न की धाराओं के तहत मामला दर्ज करा दिया था।

अलग-अलग धाराओं में मिली सजा

क्योंकि मामला फरियादिया अजुद्दीबाई के घर का था इसलिए सेशन कोर्ट ने दलित उत्पीड़न की धाराओं से राघवेंद्र सिंह को मुक्त कर दिया था लेकिन मारपीट की धाराओं के चलते उसे अलग-अलग अपराध में 2 साल और 6 महीने की सजा सुनाई गई थी 2012 में उसे यह सजा हुई थी क्योंकि राघवेंद्र सिंह गरीब था इसलिए वह अपने लिए अधिवक्ता नहीं कर सका तब उसे विधिक सहायता प्राधिकरण की ओर से वकील उपलब्ध कराया गया।

कोर्ट ने जुर्माना भी किया माफ

हाई कोर्ट में उसकी सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई हुई जिसमें अदालत में अजुद्दीबाई के होस्टाइल हो जाने और गवाह फूल सिंह के बयानों में विरोधाभास के चलते आरोपी ठहराए गए राघवेंद्र सिंह को बरी कर दिया निचली कोर्ट ने राघवेंद्र पर तीन हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था उसे भी कोर्ट ने माफ कर दिया है।