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हाईकोर्ट ने नाबालिक के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को अनूठी शर्त पर किया रिहा

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Dec 5, 2019

धर्मेन्द्र शर्मा : हाई कोर्ट ग्वालियर ने बेंच नाबालिक के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को अनूठी शर्त के साथ जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। आरोपी द्वारा समाज सेवा के लिए कोई कार्य करने की इच्छा जताए जाने के बाद कोर्ट के निर्देश पर आरोपी राजीव दुबे अपने वकील कुमार गौरव शर्मा के साथ जाकर जयारोग्य चिकित्सालय के ब्लड बैंक में रक्तदान किया। दतिया जिले के पंडोखर थाना में राजीव दुबे के खिलाफ एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था उसे छेड़छाड़ और पास्को एक्ट की धाराओं के साथ 31 अगस्त 2019 को दफ्तर किया गया था। 

इससे पहले एक बार उसका जमानत आवेदन खारिज हो गया था उसके भाई द्वारा समाज सेवा के लिए कोई भी कार्य करने की इच्छा जताए जाने के बाद कोर्ट में सशर्त जमानत दे दी। जमानत पर छूटने के बाद आरोपी राजीव दुबे ने चिकित्सालय जाकर ब्लड बैंक में काम करने वाली रक्तदान महादान समिति के सचिव के माध्यम से अपने रक्त का दान किया इससे पहले न्यायालय ने कई संडे अपराधों में आरोपियों को पेड़ लगाने अस्पताल में मरीजों की सेवा करने की शर्त पर जमानत दी थी लेकिन इस बार रक्तदान करने की शर्त पर आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया है।