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इंदौर में हेयर कटिंग सैलून/पार्लर सशर्त खोलने की दी गई अनुमति, प्रोटोकॉल के तहत करना पड़ेगा नियमों का पालन

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Jun 17, 2020

विकास सिंह सोलंकी : मध्यप्रदेश में कोरोना के खतरनाक संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार की ओर से हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी संकट काल के बीच सरकार ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए सेवाओं को सशर्त अनुमति दे दी है। 

अनलॉक 1 में कई चीजों की दी गई रियायत
बता दें कि, अनलॉक 1 में कई चीजों की रियायत दी गई है। वहीं इंदौर शहर जो कि रेड जोन में था। अब शहर के हालात भी सामान्य होते जा रहे हैं जिसके चलते शहर को धीरे-धीरे खोला जा रहा है। अब इसी कड़ी में संक्रमण फैलने के डर से सैलून और ब्यूटी पार्लर को पिछले दिनों पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। अब जब शहर की स्थिति सम्भल चुकी है तो उचित दिशा निर्देश के साथ हेयर कटिंग सैलून/पार्लर खोलने के लिए अनुमति दे दी गई है। 

इन चीजों का रखा जायेगा विशेष ध्यान...
गौरतलब है कि, आज अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया है। जिसमें कई विशेष मुद्दों को रखा गया है। किस तरह से पार्लर और सैलून में किन चीजों का इस्तेमाल करना होगा और कैसे संक्रमण को फैलने से रोकना होगा। वहीं बुखार, खांसी, सर्दी, जुकाम, गले में खराश वाले व्यक्तियों पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। हैंड सेनेटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य रहेगा। बाल काटने या दाढ़ी बनाने में कपड़े का इस्‍तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। कपड़े की जगह डिस्‍पोजेबल कपड़ा या अन्‍य सामग्री का इस्‍तेमाल करने का भी निर्देश दिया गया है। जो छोटे पार्लर और सैलून वाले हैं उन्होंने तय किया है कि जो भी ग्राहक आएंगे उनसे खुद ही अपना टॉवल लाने के लिए कहा जाएगा। साथ ही सैलून और ब्‍यूटी पार्लर में काम करने वाले सभी कर्मियों को मास्‍क और ग्‍लव्स पहनना भी अनिवार्य होगा।