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MP : सरकार नबालिग बलात्कार पीड़ीतों और उनके बच्चों को वित्तीय सहायता देने की प्लानिंग में जुटी , ऐसी रहेगी पूरी योजना

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Oct 23, 2024

POCSO अधिनियम (Protection of children from sexual offences) के तहत, विशेष रूप से धारा 6 के तहत, यह योजना केवल गंभीर प्रवेशित यौन हमलों के मामलों में लागू होगी.

Bhopal:  मध्य प्रदेश सरकार ने गर्भवती नाबालिग बलात्कार पीड़ितों और उनके बच्चों को सहायता और समर्थन देने के लिए एक योजना बनाई है. यह प्रस्ताव मंगलवार को एक कैबिनेट बैठक में मंजूर भी किया गया है.  प्रस्ताव के अनुसार, इस योजना को निर्भया फंड से समर्थन भी मिलेगा. "मिशन वात्सल्य" योजना के तहत, हर पीड़िता को अपने बच्चे के लिए ₹4,000 प्रति माह मिलेगा, जब तक वह 23 वर्ष की नहीं हो जाती या रोजगार नहीं प्राप्त कर लेती. 

योजना के बारे में 

केवल वे पीड़िताएं जो बलात्कार के परिणामस्वरूप गर्भवती होती हैं, इस योजना का हिस्सा रहेंगी. POCSO अधिनियम के तहत धारा 6 के अनुसार, यह योजना केवल गंभीर प्रवेशित यौन हमलों के मामलों में लागू होगी.  योजना का हिस्सा बनने के लिए , पीड़िता को FIR की एक कॉपी प्रदान करनी होगी. 

बच्चे को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया जाएगा

किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act) की धारा 27 के अनुसार, एक बलात्कार पीड़िता के बच्चे को बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा.  इसके लिए पुलिस अधिकारी, विशेष किशोर पुलिस इकाई के सदस्य, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई का अधिकारी, या श्रम कानूनों के तहत नियुक्त निरीक्षक पात्र होंगे. 

प्रत्येक जिले के लिए ₹10 लाख आवंटित

मुख्यमंत्री मोहन यादव के अनुसार, यह योजना राज्य के सभी 55 जिलों में पीओसीएसओ अधिनियम, 2012 (2019 में संशोधित) की धाराओं 4 और 6 के तहत लागू की जाएगी. इस पहल का नाम "पीओसीएसओ अधिनियम, 2012 की धारा 4 और 6 के तहत पीड़ितों के लिए देखभाल और समर्थन की योजना" रखा गया है. 

निर्भया फंड से हर जिले को ₹10 लाख का आवंटन किया जाएगा, जिसे जिला कलेक्टर की स्वीकृति के साथ पीड़ित सहायता के लिए उपयोग किया जाएगा. 

Report By:
Devashish Upadhyay.