Apr 8, 2020
लखनऊ: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर इस आदेश का किसी भी व्यक्ति ने उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण के हॉट स्पॉट वाले इलाकों में 100 प्रतिशत लॉकबंदी की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश शासन के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। उन्होंने कहा कि जो मास्क नहीं पहनेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
104 क्षेत्रों को हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित
लॉकडाउन के बावजूद कई इलाकों में कोरोना मरीजों की बढ़ी संख्या को देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाया है। प्रदेश के पंद्रह जिलों में उन 104 क्षेत्रों को हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया है, जहां छह या उससे अधिक संक्रमित मरीज हैं। इन हॉट स्पॉट को फिलहाल 14 अप्रैल तक के लिए सील कर दिया गया है। प्रदेश के 15 जिलों में 104 हॉटस्पॉट हैं। इस दौरान यहां कर्फ्यू जैसा प्रतिबंध रहेगा। घर के बाहर कदम रखने पर पाबंदी होगी। हर आवश्यक वस्तु की होम डिलीवरी की जाएगी। अब उत्तर प्रदेश में कोई भी 30 अप्रैल तक बिना मास्क के बाहर नहीं निकल सकेगा। 31 मई तक कोई बैंक किसी किसान को नोटिस नहीं जारी करेगा।