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उमरेठः लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर गरीबों से रुपए वसूलने वाले दंपत्ति की गिरफ्तारी

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Sep 4, 2019

तरेन्द्र सोनी - पुलिस थाना चांदामेटा के ग्राम जाटाछापर निवासी दंपत्ति वहीद खान पिता शेख सरफराज खान उम्र 67 वर्ष तथा पत्नी मुमताज उर्फ निक्की खान उम्र 46 वर्ष तहसील उमरेठ क्षेत्र के प्रत्येक गांव में घूम-घूम कर गरीबों किसानों को अपने आप को सूर्या फाइनांस कंपनी का अधिकारी बताकर सूर्या फाइनांस कंपनी से लाखों रुपये का लोन दिलाने के नाम पर 30-30 व्यक्तियों का समूह तैयार करते थे एवं समूह के प्रत्येक व्यक्ति से 3000 रुपये दस्तावेजी कार्यवाही के लिए वसूल करते थे। साथ ही हितग्राही का आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र भी लेकर फाइल तैयार किया करते थे जिससे लोन लेने वाले हितगाहियों को लोन मिल जाने का विश्वास हो जाया करता था। जब 30 व्यक्तियों के समूह का प्रति व्यक्ति 3-3 हजार रुपए के हिसाब से प्रति समूह 90,000 रुपया वसूल कर लेते थे, तब 1 सप्ताह में आपका लोन पास हो जाएगा कहकर, कभी उस ग्राम में दोबारा शक्ल भी नहीं दिखाते थे। इसी प्रकार अन्य ग्रामों में भी 30-30 लोगों का ग्रुप बनाकर 90-90 हजार प्रति समूह वसूल कर पूरे जिले में तहलका मचा के रखा था।

धारा 420 भारतीय दंड विधान अपराध क्रमांक 189 दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया

पुलिस थाना उमरेठ सहित जिले के अन्य पुलिस थानों में भी उक्त दंपत्ति की धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज है। परंतु दंपत्ति गुप्त जगह पर रहने के कारण पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पा रही थी। तहसील उमरेठ के ग्राम तिगरा निवासी भद्दू पिता गयाप्रसाद डेहरिया उम्र 30 वर्ष उनके 3 साथी जो दंपत्ति से धोखा खा गए थे, ने पुलिस अधीक्षक मनोज राय मुलाकात कर घटना से अवगत कराया तथा लिखित शिकायत प्रस्तुत की इस शिकायत को पुलिस अधीक्षक ने पुलिस थाना उमरेठ भेजकर आवश्यक निर्देश दिया। जिसपर पुलिस थाना उमरेठ की पुलिस ने उक्त प्रकरण को हाथों-हाथ लिया। 1 सप्ताह के भीतर दंपत्ति को ढूंढ निकाला जहां दंपत्ति से कड़ाई से पूछताछ करने पर दंपत्ति ने पूरे छिंदवाड़ा जिला क्षेत्र में इस प्रकार की समूह का निर्माण कर राशि वसूलना स्वीकार किया। पुलिस ने धारा 420 भारतीय दंड विधान अपराध क्रमांक 189 दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के सुपुर्द कर दिया है जहां आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।