May 4, 2020
आज से लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो गई है। देश के ज्यादातर राज्यों में शराब की दुकानें खुल गई हैं। एमपी में शराब की दुकानें आज से नहीं खुल पाई हैं। 3 मई तक सरकार में शराब की दुकानें खोलने को लेकर मंथन जारी था। 4 मई को एमपी में शराब की दुकानें खोलने को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अब एमपी में शराब 5 मई से मिलेंगी।
शराब की दुकान खोलने को लेकर नया आर्डर
दरअसल एमपी में वाणिज्यकर विभाग ने प्रदेश में शराब की दुकान खोलने को लेकर एक नया ऑर्डर जारी हुआ है। विभाग ने सभी कलेक्टरों को शराब की दुकानों के संचालन को लेकर एक लेटर जारी किया है। इस लेटर में कहा गया है कि 5 मई 2020 से जोनवार वर्गीकृत जिलों में मदिरा और भांग की दुकानों का संचालन होगा। एमपी में रेड जोन में आने वाले भोपाल, इंदौर और उज्जैन जिले में मदिरा और भांग की समस्त दुकानें आगामी आदेश तक बंद रहेंगी। यहां ग्रामीण क्षेत्रों में भी शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी।
एमपी में रेड जोन में 9 जिले शामिल
बता दें की एमपी में रेड जोन में 9 जिले शामिल हैं 3 को छोड़कर इन जिलों में शराब की दुकानें खुलेंगी। जबलपुर, धार, बड़वानी, खंडवा, देवास और ग्वालियर जिलों में शहरी क्षेत्रों की दुकानों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की मदिरा और भांग की दुकानों का संचालन किया जाएगा। वहीं, ऑरेंज जोन के अंतगर्त आने वाले जिले खरगौन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगर-मालवा, मंदसौर, सागर, अलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, डिंडौरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना और रीवा के कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर शेष हिस्सों में मदिरा और भांग की दुकानें संचालित की जाएंगी। वहीं, ग्रीन जोन अंतर्गत आने वाले सभी मदिरा और भांग की दुकानों का संचालन प्रारंभ किया जाएगा. इसमें राजगढ़, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, बालाघाट, मंडला, कटनी, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सीहोर, झाबुआ, नीमच, दतिया, भिंड, अशोकनगर, गुना, सतना, सिवनी, नरसिंहपुर और शिवपुरी जिले ग्रीन जोन में शामिल हैं।