Loading...
अभी-अभी:

मप्र हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका, शराब ठेकेदारों ने ठेके की शर्त और जमानत राशि में की राहत देने की मांग..

image

May 5, 2020

अरविंद दुबे : मध्यप्रदेश के शराब ठेकेदारों ने कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से बदले हालात में ठेके की शर्त और जमानत राशि में राहत देने की मांग करते हुये एक जनहित याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर की है। इस याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि, साल 2020-21 के लिये प्रदेश में शराब दुकाने संचालित करने के लिये शराब के ठेके हासिल करने वाले जबलपुर, ग्वलियर और इंदौर संभाग के तीस ठेकेदारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि जब उन्होंने दुकानों की नीलामी में हिस्सा लिया था तब पूरे प्रदेश में सामान्य परिस्थितियां थीं जिसके तह्त शराब की दुकानों को बारह से चौदह घंटे तक खोलने और अहाता संचालित करने की अनुमति दी गयी थी। 

पूरे देश में असामान्य हालात 
लेकिन कोविड 19 फ़ैलने की वजह से पूरे देश में असामान्य हालात बन गये हैं। अब प्रदेश के कई जिलो में प्रतिबंधित क्षेत्र बन गये हैं कई स्थानों पर शराब खरीदने और बेचने पर पाबंदी लगा दी गयी है,बार और अहाता बंद कर दिया गया है, ऐसे हालात मे सरकार को लाईसेंस फ़ीस देना और अन्य राजस्व देना मुश्किल हो गया है। 

नीलामी प्रक्रिया को दोबारा शुरु किया जाये..
शराब ठेकेदारों ने मांग की कि राज्य शासन उन्हें रियायत प्रदान करे या फ़िर नयी शर्तों के आधार पर नीलामी प्रक्रिया को दोबारा शुरु किया जाये। शराब ठेकेदारों की इस याचिका पर सुनवाई करते हुये चीफ़ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय शुक्ला ने राज्य सरकार से नोटिस मांगा है और उन्नीस मई को सुनवाई की अगली तारीख तय की है।