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आयकर विभाग ने किया लोगों को अलर्ट, 30 जून 2023 तक करा लें पैन-आधार कार्ड लिंक 

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Jun 14, 2023

आयकर विभाग ने किया लोगों को अलर्ट, 30 जून 2023 तक करा लें पैन-आधार कार्ड लिंक 

पैन कार्ड और आधार कार्ड भारत में महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। पहचान पत्र के अलावा, इसका उपयोग आयकर जैसे वित्तीय मामलों और सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किया जाता है। पैन कार्ड का इस्तेमाल हर वित्तीय लेनदेन को पूरा करने के लिए किया जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से लेकर बैंक अकाउंट खुलवाने और प्रॉपर्टी खरीदने तक पैन कार्ड की जरूरत होती है.

अगर आपने पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है तो 30 जून तक करा लें वरना उसके बाद आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। इस बाबत आयकर विभाग ने ट्वीट कर लोगों को अलर्ट किया है. पैन कार्ड धारक को 30 जून 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लेना चाहिए।

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत देश के हर उस नागरिक को, जिसे 1 जुलाई 2017 को पैन कार्ड आवंटित किया गया है, आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराना जरूरी है। पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा 30 जून 2023 है। पहले यह समय सीमा 31 मार्च 2023 तय की गई थी।

हालांकि, बाद में वित्त मंत्रालय ने 28 मार्च को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी कि करदाताओं की सुविधा के लिए पैन आधार लिंकिंग की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। अगर आप इस तारीख को चूक जाते हैं तो आपको इस काम के लिए 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। अगर 30 जून तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया गया तो आपका पैन भी अमान्य हो जाएगा।

अगर आप 30 जून तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा और आपको भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। बिना पैन कार्ड के आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे. अगर आप शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो भी परेशानी होगी। इसके अलावा पैन कार्ड के अमान्य होने की स्थिति में व्यक्ति को कर लाभ और क्रेडिट जैसे लाभ नहीं मिलेंगे और बैंक ऋण नहीं ले पाएगा।

पैन को आधार से जोड़ने के लिए पहले 30 जून, 2022 तक निर्धारित शुल्क 500 रुपये था, लेकिन 1 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023 तक इसे चालान के रूप में घटाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है, जिसे आधार-पैन लिंकेज आवेदन जमा करने से पहले भुगतान करना होगा। ई-फाइलिंग पोर्टल पर।

- आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।

- लॉगिन विवरण भरें। इसके बाद क्विक सेक्शन में जाएं और वहां अपना पैन, आधार नंबर और मोबाइल नंबर नोट कर लें।

- इसके बाद आई वेलिडेट माय आधार डिटेल्स के विकल्प को चुनें।

- अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को नोट कर लें।

- अंत में आप 1,000 रुपये का जुर्माना देकर पैन और आधार को लिंक करा लें।

पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया के बारे में लोगों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के समाधान के लिए आयकर विभाग ने यह लिंक प्रदान किया है। अन्य जरूरी जानकारी आप https://incometax.gov.in/iec/foportal/help/e-filing-link-aadhaar-faq पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।