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राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द, लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना

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Mar 24, 2023

राहुल गांधी और कांग्रेस समेत विपक्ष के लिए एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। लोकसभा सचिवालय ने इस मामले में अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द कर दी है. गुरुवार को सूरत की एक अदालत ने उन्हें मानहानि के मामले में दोषी ठहराया और मोदी के उपनाम पर उनकी टिप्पणी के लिए उन पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया। बाद में उन्हें जमानत भी मिल गई थी। वह केरल के वायनाड से सांसद थे। अब कांग्रेस इस मामले में सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के कई नेता बीजेपी पर हमलावर हैं.

मानहानि के मामले में दो साल की सजा 

मानहानि के मामले में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है. मोदी के सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने दिया आपत्तिजनक बयान इस वजह से कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था। हालांकि, अदालत ने एक महीने के लिए सजा पर रोक लगा दी। इसने उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति दी लेकिन उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई गई। . कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी है। इससे पहले कि राहुल गांधी इस मामले में कोई कदम उठाते, उन्हें झटका देते हुए लोकसभा सचिवालय ने यह अधिसूचना जारी कर दी और उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई.

लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना

इस संबंध में लोकसभा सचिवालय द्वारा सात लाइन की अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी को सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा दोषी पाए जाने के बाद लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यह अयोग्यता उनकी सजा की तारीख यानी 23 मार्च, 2023 से प्रभावी होगी। यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के तहत लिया गया है।

यह अधिसूचना लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह के नाम से जारी की गई है. एक-एक प्रति राहुल गांधी, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, चुनाव आयोग, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, केरल, संपर्क अधिकारी, संपदा निदेशालय, संसदीय सौध, एनडीएमसी सचिव, दूरसंचार को . संपर्क अधिकारी और लोकसभा सचिवालय के सभी अधिकारियों और शाखाओं को भेज दिया गया है।

कानून क्या है?

बता दें कि जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक अगर किसी सांसद या विधायक को किसी भी मामले में दो साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी. साथ ही वह छह साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाता है। ऐसे में अगर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जो उनके लिए बड़ा झटका होगा.

किस मामले में राहुल को सजा मिली है?
2019 के लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा, सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे होता है? इसको लेकर बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल ने अपनी टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। वायनाड से लोकसभा के सदस्य राहुल ने 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में इस मामले के बारे में टिप्पणी की।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान राहुल तीन बार कोर्ट में पेश हुए। अक्टूबर 2021 में बयान दर्ज कराने कोर्ट पहुंचे राहुल ने खुद को बेकसूर बताया था। अब इस मामले में राहुल को सजा सुनाई गई है।