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लखीमपुर खीरी हिंसा: आरोपी आशीष मिश्रा को मिली अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई ये शर्तें

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Jan 24, 2023

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा को 8 हफ्ते की सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने आशीष मिश्रा को निर्देश दिया कि वह अपने ठिकाने के बारे में संबंधित अदालत को सूचित करें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आशीष मिश्रा या उनका परिवार मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने या मुकदमे में देरी करने की कोशिश करता है तो आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी जाएगी।

आशीष मिश्रा को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह शर्त भी रखी है कि वह दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे। जमानत मिलने के बाद आशीष मिश्रा को एक हफ्ते बाद उत्तर प्रदेश छोड़ना होगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि आशीष जमानत अवधि के दौरान न तो उत्तर प्रदेश में रहेगा और न ही दिल्ली एनसीआर में।

सुप्रीम कोर्ट ने 19 जनवरी को सुनवाई पूरी करने के बाद आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान आशीष मिश्रा के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनका मुवक्किल एक साल से अधिक समय से जेल में है और जिस तरह से सुनवाई चल रही है, उसे पूरा होने में 7-8 साल लगेंगे। मुकुल रोहतगी ने यह भी कहा कि मामले के शिकायतकर्ता जगजीत सिंह घटना के चश्मदीद गवाह नहीं थे और उनकी शिकायत अफवाहों पर आधारित थी। रोहतगी ने यह भी कहा कि उनका मुवक्किल अपराधी नहीं है और न ही उसका कोई आपराधिक इतिहास है।

बता दें कि 3 अक्टूबर 2021 को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मौर्य के तिकोनिया दौरे का विरोध कर रहे थे। आरोप है कि आशीष मिश्रा की कार ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को टक्कर मार दी, जिससे चार किसानों की मौत हो गई। इसके बाद, प्रदर्शनकारियों ने एसयूवी में सवार लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें कार के चालक और दो भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। इस मामले में हिंसा के दौरान एक पत्रकार की मौत समेत कुल आठ लोगों की जान चली गई थी। आशीष मिश्रा इस मामले का मुख्य आरोपी है। आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन किया, जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि वह पीड़ित पक्ष को पर्याप्त अवसर देने के बाद ही जमानत अर्जी पर फैसला करे। इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की दोबारा सुनवाई की और आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसको लेकर आशीष मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। जहां से आशीष मिश्रा को अब आठ सप्ताह की सशर्त जमानत मिल गई है।