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बिलासपुर हाईकोर्ट का फैसला, 540 शिक्षाकर्मियों का नहीं होगा तबादला

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Dec 24, 2016

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने प्रदेश भर के 27 जिला पंचायतों के 540 शिक्षाकर्मियों के तबादले निरस्त करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस मनींद्र मोहन श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद पाया कि जिला पंचायत सीईओ को अंतर जिला तबादला करने का अधिकार नहीं है, बल्कि वे अपने जिले में ही शिक्षाकर्मियों को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं।

गौरतलब है कि प्रदेशभर के 27 जिला पंचायतों के सीईओ ने प्रदेश में 540 शिक्षाकर्मियों का तबादला एक जिले से दूसरे जिले में कर दिया गया था, इनमें रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, कोरिया, रायपुर सहित सभी जिलों के शिक्षाकर्मी शामिल थे। शिक्षाकर्मी देवेंद्र सिदार, केदार सिंह राठिया, परमानंद भोई ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने बताया, एक जिले से दूसरे जिले में तबादला करने के लिए यह जरूरी है, तबादला चाहने वाले शिक्षाकर्मियों द्वारा आपसी सहमति से आवेदन किया जाए। इसके बाद विभागीय अनुशंसा पर तबादला होगा, लेकिन इन मामलों में यह नहीं किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने पाया, तबादले गलत ढंग से किए गए हैं। अंतर जिला तबादले का अधिकार जिला पंचायत के सीईओ को नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने याचिका में कहा कि जिला पंचायत सीईओ को एक जिले से दूसरे जिले में किसी भी शिक्षाकर्मी का तबादला करने का अधिकार नहीं है। सभी सीईओ ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर तबादले किए हैं। इसके मद्देनजर सभी तबादले निरस्त किए जाने चाहिए।