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विभिन्न राजनैतिक दलों और संगठनों के प्रदर्शन को देखते हुये धारा 144 जारी

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Feb 27, 2020

कवर्धाः कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवनीश कुमार शरण ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की उपधारा (1) (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया है। उन्होंने कहा है कि विभिन्न राजनैतिक दलों और संगठनों की ओर से विगत दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे है।

आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई

जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि इस प्रदर्शन से आम लोगों के सुगम आवाजाही के लिए उपयोग में लाए जा रहे लोक मार्ग को बाधित कर लोक न्युसेंस पैदा किया जा रहा है। लेकिन अब भी कलेक्ट्रेट के सामने कुछ किसान धरना दे रहे हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की उपधारा (1) (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर एवं परिसर के 100 मीटर दूरी पर रैली जुलुस, धरना प्रदर्शन, हड़ताल आदि के उद्देश्य से बिना अनुमति के एकत्रित नहीं हो सकते और न ही ध्वनि यंत्रों का उपयोग किया जा सकता है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति दी गई है।