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धार: सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को हुई दोहरी सजा

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Mar 29, 2018

धार जिले में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बता दें धार जिला न्यायालय के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है चार फरवरी को छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था उसी का फैसला आज न्यायालय ने सुनाया है।

घटना धामनोद थाना क्षेत्र की थी पटलावद गाँव के नजदीक मंदिर में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था जिसके बाद पीड़िता ने धामनोद ठाणे में जाकर शिकायत दर्ज करवाई थी। छात्रा धामनोद कॉलेज में पड़ती थी वही उसका राहुल नाम के लड़के के साथ प्रेम प्रसंग था परन्तु दोनों के बीच विवाद हो गया था जिसका फायदा उठाकर महेंद्र पाटीदार नाम के लड़के ने खुद को राहुल का दोस्त बताकर पीड़िता से बातचीत शुरू की और फिर राहुल से मिलवाने के बहाने उसको मंदिर में बुलवाया।

पीड़िता महेंद्र का इन्तजार कर रही थी तभी वहां महादेव पाटीदार, संजय चौधरी, अखिलेश आए और मंदिर के अंदर बैठने की बात कही पीड़िता ने उनकी बात मानकर उनपर भरोसा किया और मंदिर में चली गई जिसके बाद तीनो आरोपियों ने मंदिर का चैनल गेट बंद कर छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। वहीं मौके पर महेंद्र भी आया परन्तु पीड़िता की मदद किये बिना वहां से चला गया। पीड़िता हैवानो के सामने गिड़गिड़ाती रही परन्तु हवस के शिकारियों ने उसकी एक ना सुनी और उसकी इज्जत को तार तार कर दिया।

उक्त प्रकरण में विशेष अपर सत्र न्यायालय के द्वारा महज दस दिनों में तेईस गवाहों के बयान दर्ज कर डीएनए रिपोर्ट आने के बाद अपना फैसला सुनाया जिसमे आरोपी महादेव,संजय,अखिलेश को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई वहीं षड्यंत्र करने वाले महेंद्र को तीन वर्ष की सजा सुनाई गई अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजन लोकेश राजपुरोहित के द्वारा की गई।