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जिला न्यायालय के भ्रष्टाचार निरोधी कोर्ट ने रिश्वत लेने वाले स्टेनो को सुनाई 4 साल की सजा

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Dec 16, 2018

धर्मेन्द्र शर्मा - ग्वालियर जिला न्यायालय की भ्रष्टाचार निरोधी कोर्ट ने रिश्वत लेने वाले स्टेनो को 4 साल की सजा सुनाई है अब रिटायर हो चुके राम कुमार शर्मा तत्कालीन एडीएम शिवराज वर्मा के स्टेनो थे शहर के पिंटो पार्क इलाके में रहने वाले बलराम दौनेरिया ने डबल बैरल बंदूक के लिए एडीएम कार्यालय में आवेदन जमा किया था बंदूक के लायसेंस की फाइल आगे बढ़ाने के लिए एडीएम के स्टेनो राम कुमार शर्मा ने फरियादी से ढाई हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी।

दो हजार में तय हुआ था मामला

मामला दो हजार में तय हो गया था इस बीच बलराम दौनेरिया ने लोकायुक्त पुलिस में स्टेनो की शिकायत कर दी शिकायत के बाद वॉइस रिकॉर्डर फरियादी को दिया गया जिसमें रिश्वत की रकम की बातचीत थी इसके बाद 19 जुलाई 2013 को जाल बिछाकर लोकायुक्त पुलिस ने एडीएम कक्ष में ही राम कुमार शर्मा को दो हजार की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया था।

विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज

उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था बाद में अदालत में चालान पेश किया गया अदालत ने आरोपी राम कुमार शर्मा को अलग-अलग धाराओं में 4 और 3 साल की सजा सुनाई है अदालत के आदेश पर राम कुमार शर्मा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया।