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निरस्त शस्त्र लाइसेंस को बहाल कराने के लिए झूठा शपथ पत्र देने मामले में पूर्व पार्षद व् कांग्रेस नेता पर धोखाधड़ी का केस दर्ज

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Dec 16, 2018

सुनील वर्मा - ग्वालियर में निरस्त शस्त्र लाइसेंस को बहाल कराने के लिए झूठा शपथ देने के मामले में पूर्व पार्षद पति व कांग्रेस नेता पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है इस धोखाधड़ी के मामले की शिकायत फरियादी ने कलेकटर से कर की थी वहीं पुलिस ने कांग्रेस नेता की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल जागृति नगर निवासी कांग्रेस नेता व  पार्षद पति अलबेल सिंह घुरैया शस्त्र लाइसेंस क्रमांक 509/04 2013 में निरस्त किया गया था इसकी वजह कांग्रेस नेता पर अपराधिक मामला दर्ज होना था। इस लाइसेंस पर अलबेल ने 12 बोर, 315 बोर और पिस्टल शुरू कर आई थी।

झूठा शपथ पत्र कलेक्टर को सौंपा

लाइसेंस निरस्त होने के बाद इनके हथियार जप्त कर लिए गए थे इसलिए अलबेल ने हथियारों की लालसा को लेकर 17 जुलाई 2014 को कलेक्टर को एक शपथ पत्र दिया कि उन पर कोई अपराधिक मामला दर्ज नहीं है लिहाजा उनकी शस्त्र लाइसेंस को फिर से बहाल किया जाए जबकि कोर्ट में अलबेल पर उनके पड़ोस में रहने वाले विष्णु दत्त शर्मा निवासी जागृति नगर की शिकायत पर दर्ज अपराधिक प्रकरण लंबित है और अलबेल ने झूठा शपथ पत्र कलेक्टर को सौंपा है।

विष्णु दत्त शर्मा और अलबेल सिंह घुरैया के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

वहीं विष्णु दत्त शर्मा ने बताया कि न्यायालय अलबेल घुरैया के खिलाफ दर्ज प्रकरण की डिटेल हासिल कर जिला ग्वालियर कलेक्टर को बताया की अलबेल सिंह पर उनसे मारपीट करने के अलावा घूसखोरी के मामले मैं 25 सितंबर 2014 का भी केस दर्ज है जब इस बात का कलेक्टर ने जांच कराई तो यहां सत्य पाया और यूनिवर्सिटी थाने में विष्णु दत्त शर्मा की शिकायत पर कांग्रेस नेता अलबेल सिंह घुरैया के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।