Jan 29, 2019
धर्मेन्द्र शर्मा - हाई कोर्ट ग्वालियर बेंच ने स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव गौरी सिंह पर 50 हजार की कास्ट लगाई है दरअसल रिटायर्ड सीएमओ एलएच उचारिया स्वास्थ्य विभाग से रिटायर्ड है उनका पेंशन प्रकरण विभाग के अधीन लंबित था उचारिया के खिलाफ पूर्व में विभागीय जांच चल रही थी इस कारण उनका पेंशन प्रकरण अटका हुआ था उन्होंने इसे लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया, कि विभागीय जांच और पेंशन प्रकरण का तुरंत निराकरण करें लेकिन विभाग ने ऐसा नहीं किया।
विभाग की लापरवाही को माना गंभीर
तब कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव गौरी सिंह को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए थे उनके पेश होने पर विभागीय जांच तो खत्म कर दी गई लेकिन पेंशन प्रकरण का निराकरण नहीं हुआ इस पर उचारिया ने अवमानना याचिका दाखिल की जिस पर कोर्ट ने विभाग की लापरवाही को गंभीर माना और प्रमुख सचिव गौरी सिंह पर 50 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है कोर्ट ने कहा है कि वह शासकीय कर्मचारियों पर हर्जाना लगाने में विश्वास नहीं रखता लेकिन उन्हें स्वच्छंद और लापरवाही से काम करने की इजाजत भी नहीं दे सकता इसलिए यह कॉस्ट लगाई गई है।