Jul 8, 2017
एक जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद अगर मैन्युफैक्चरर्स ने बचे हुए पुराने माल पर नए एमआरपी का स्टिकर नहीं लगाया तो उन्हें जेल हो सकती है। इस तरह की धाधंली करने पर मैन्युफैक्चरर्स को जेल की सजा समेत 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। शुक्रवार को उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने मैन्युफैक्चरर्स को यह चेतावनी दी। मंत्रालय ने नए नियम जारी करते हुए कहा कि, 1 जुलाई से पहले तैयार किए गए माल पर संसोधित एमआरपी लिखनी होगी।
रामविलास पासवान ने कहा कि ये फैसला ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कुछ लोग पुरानी एमआरपी पर ही सामान बेच रहे हैं। मोदी सरकार ने पुराने स्टॉक को क्लीयर करने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया है। पासवान ने बताया कि मंत्रालय ने उपभोक्ताओं की शिकायतों को हल करने के लिए एक समिति बनाई है। साथ ही हेल्पलाइन की संख्या को 14 से बढ़ाकर 60 कर दिया है। इधर राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने कहा है कि अगर एमआरपी नहीं छपवा सकते हैं तो विज्ञापन देना जरूरी है।