Jul 7, 2017
रायपुर। रेलवे कर्मचारी अब अपनी भविष्य निधि (पीएफ) का पैसा दस साल में निकाल सकेंगे। इसके पहले 15 साल में निकालने का नियम था। नए नियम से रायपुर रेल मंडल के 10 हजार समेत बिलासपुर जोन के 45 हजार कर्मचारियों को फायदा होगा। इसकी जानकारी वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी दर्शनिता अहलुवालिया ने गुरुवार को आयोजित बैठक में दी।
अहलुवालिया ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना के तहत स्थायी कर्मचारी किसी भी तरह की शिक्षा, अपने एवं अपने ऊपर निर्भर परिवार के सदस्यों की चिकित्सा और घर के आवश्यक सामान खरीदने के लिए भविष्य निधि की निकासी कर सकते हैं।
इसका उपयोग घर बनाने, जमीन खरीदने या घर के पुनर्निर्माण आदि में किया जा सकता है। अहलुवालिया ने बताया कि 15 दिनों के भीतर राशि का भुगतान किया जाएगा। वहीं गंभीर चिकित्सा के लिए 7 दिन के अंदर कर्मचारी को पैसे दिए जाएंगे।
पहले के नियमानुसार कर्मचारी 15 साल बाद ही पीएफ का पैसा स्थाई रूप से निकाल सकते थे। बड़ी राशि अस्थाई रूप से निकाली जा सकती थी, लेकिन इसे वापस जमा करना होता था। रेलवे के नियमानुसार अंतर रेलवे स्थानांतरण के लिए 5 वर्ष की नियमित सेवा अनिवार्य है, परंतु परस्पर स्थानांतरण, पति-पत्नी नियम के तहत स्थानांतरण, विकलांग बच्चों की सेवा के लिए, स्वयं यदि रेलवे कर्मचारी विकलांग हैं तो इस संबंध में छूट देते हुए 5 वर्ष की अनिवार्यता स्थानांतरण के लिए बाध्य नहीं होगी।