Loading...
अभी-अभी:

ट्रेनों में पथराव रोकने के लिए प्रचार प्रसार...

image

Apr 6, 2023

ट्रेनों में पथराव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. जिसमें खासकर युवाओं और बच्चों को समझाया जा रहा है कि ऐसा करना अपराध है। इस दौरान कार्रवाई करने का भी प्रावधान है।रेलवे बोर्ड के निर्देश पर बिलासपुर रेल मंडल में भी यह अभियान चलाया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी रेलवे सुरक्षा बल के पद को सौंपी गई है।

आरपीएफ की टीम ने चौकी के क्षेत्र में रेलवे लाइन के पास ग्राम पंचायतों, शहरों और कस्बों में पहुंचकर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों से कहा कि ट्रेनों पर पथराव न करें और इस तरह की घटनाओं से देश की संपत्ति और देश का नुकसान होता है. जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है साथ ही पथराव से संबंधित अपराध व सजा की जानकारी देकर ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होने की समझाइश दी जा रही है। इसके अलावा स्थानीय शिक्षण संस्थानों में बच्चों को रेलवे लाइन के पास नहीं जाने, पत्थर नहीं फेंकने, रेलवे लाइन पार नहीं करने की जानकारी भी दी जा रही है।

उन्हें समझाया जा रहा है कि पथराव करना और ट्रेनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना रेलवे एक्ट की धारा 153 के तहत दंडनीय अपराध है. रेलवे अधिनियम की धारा 153 में पांच साल तक की सजा का प्रावधान है। उनसे यह भी अपील की जा रही है कि ट्रेनों पर पत्थर न फेंके क्योंकि इससे यात्रियों को चोट लग सकती है।

ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। ऐसे इलाकों पर आरपीएफ की पैनी नजर है। इसलिए ऐसे अपराधों से बचें। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। गौरतलब है कि वंदे भारत ट्रेन में पहले भी लगातार पथराव हुआ था. इस बीच ट्रेन की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इसका फायदा भी हुआ। कुछ जगहों पर आरोपितों को गिरफ्तार भी किया गया। आरपीएफ भविष्य में भी इसी तरह की कार्रवाई करेगी।