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शराब घोटाला केस: चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, ED ने पक्ष रखा; अगली सुनवाई 20 सितंबर को

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Sep 15, 2025

शराब घोटाला केस: चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, ED ने पक्ष रखा; अगली सुनवाई 20 सितंबर को

रायपुर/बिलासपुर, 15 सितंबर 2025: छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई पूरी हो गई। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच के समक्ष प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने मामले को स्थगित कर अगली सुनवाई 20 सितंबर को निर्धारित की। इधर, ED ने रायपुर विशेष कोर्ट में चैतन्य के खिलाफ चालान पेश किया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का जिक्र है। चैतन्य वर्तमान में रायपुर जेल में न्यायिक रिमांड पर हैं।

हाईकोर्ट में सुनवाई और ED का पक्ष

चैतन्य बघेल ने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए याचिका दायर की थी, जिसमें ED पर PMLA की प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। ED के वकील ने कोर्ट को बताया कि चैतन्य ने शराब घोटाले से उत्पन्न 1000 करोड़ से अधिक की 'प्रोसीड्स ऑफ क्राइम' को हैंडल किया और 16.7 करोड़ रुपये रियल एस्टेट में निवेश किए। ED ने दावा किया कि चैतन्य की कंपनियां अपराध की आय को छिपाने में शामिल रहीं। सुनवाई के दौरान चैतन्य के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कानूनी आधार पर बहस की। कोर्ट ने ED को अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

चालान पेश और जांच का अपडेट

ED ने रायपुर PMLA कोर्ट में चैतन्य समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ चालान दाखिल किया, जिसमें शराब सिंडिकेट से जुड़े लेन-देन का विवरण है। चैतन्य को 18 जुलाई 2025 को भिलाई से गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया था। ED की जांच जारी है, जिसमें पूर्व IAS और अन्य नाम सामने आ चुके हैं। परिवार ने राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया है।

 

Report By:
Monika