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क्या मतगणना में ईवीएम के साथ वीवीपैट पर्चियों की भी गिनती की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

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Apr 2, 2024

Lok Sabha Election 2024: क्या लोकसभा चुनाव नतीजों के लिए ईवीएम के साथ सभी वीवीपैट पर्चियों को भी गिना जाएगा? इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. जिस पर कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. वर्तमान में वीवीपैट पर्चियों के माध्यम से यादृच्छिक रूप से चयनित केवल 5 ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) के सत्यापन का नियम है।न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल के वकीलों की दलीलों पर विचार किया, जिन्होंने चुनाव में सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती की मांग की थी। पीठ ने याचिका पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. इस मामले में अगली सुनवाई 17 मई को हो सकती है.याचिका में कहा गया है कि सरकार ने लगभग 24 लाख वीवीपैट की खरीद पर लगभग 5,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं लेकिन अब तक केवल 20,000 वीवीपैट पर्चियों का सत्यापन किया जा सका है।दूसरी ओर, कांग्रेस ने चुनाव आयोग और केंद्र को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को 'पहला महत्वपूर्ण कदम' बताया और कहा कि लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले इस मुद्दे पर निर्णय लिया जाना चाहिए।कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि, 'वीवीपैट मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है. यह बार-बार कहा जा रहा है कि आयोग 'आई.एन.डी.आई.ए.' ने गठबंधन दलों के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया है जो ईवीएम में जनता का विश्वास बढ़ाने और चुनाव प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए 100% वीवीपैट की मांग कर रहे हैं।'वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल' (वीवीपीएटी) एक स्वतंत्र वोट सत्यापन प्रणाली है, जो मतदाताओं को यह देखने की अनुमति देती है कि उनका वोट उसी उम्मीदवार को गया है जिसे उन्होंने वोट दिया था। वीवीपैट मशीन से एक कागज़ की पर्ची निकलती है जिसे मतदाता देख सकता है और यह पर्ची एक सीलबंद डिब्बे में रखी जाती है और विवाद की स्थिति में इसे खोला जा सकता है।

Report By:
Author
Ankit tiwari