Nov 24, 2025
मध्यप्रदेश में आग से बचाव के लिए नया सख्त कानून तैयार, पंडालों से हाईराइज तक सब पर शिकंजा
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने फायर सेफ्टी को लेकर अब तक का सबसे कड़ा कानून तैयार कर लिया है। ‘मध्यप्रदेश फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एक्ट 2025’ का ड्राफ्ट पूरा हो चुका है। शादी-सभा, धार्मिक आयोजन के पंडाल अब सिर्फ अग्निरोधी कपड़े से बनेंगे, 15 मीटर से ऊंची हर इमारत को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। लापरवाही पर सिर्फ जुर्माना नहीं, जेल भी होगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे शीतकालीन सत्र में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। (68 शब्द)
पुराना कानून था कमजोर, इसलिए नया एक्ट जरूरी
राज्य में पहले फायर नियम अलग-अलग विभागों और निकायों के पास बंटे थे। एकरूपता नहीं थी, दंड के प्रावधान भी हल्के थे। बढ़ते शहरीकरण, ऊंची इमारतें और बड़े आयोजनों में लगातार हो रही आग की घटनाओं ने नया, एकीकृत और सख्त कानून जरूरी बना दिया।
एक राज्य, एक फायर सर्विस – नया ढांचा तैयार
नगरीय प्रशासन के कमिश्नर ही फायर सर्विस के कमिश्नर होंगे, उनके अधीन अनुभवी डायरेक्टर काम करेंगे। पुलिस थाने की तरह हर क्षेत्र में फायर स्टेशन बनेंगे। हर स्टेशन पर डिप्टी फायर ऑफिसर या उससे ऊपर का अधिकारी तैनात रहेगा ताकि 5-7 मिनट में पहुंचकर आग पर काबू पाया जा सके।
हाईराइज, स्कूल-हॉस्पिटल, मॉल-फैक्ट्री सबके लिए सर्टिफिकेट जरूरी
15 मीटर से ऊंची कोई भी इमारत, स्कूल, अस्पताल, मॉल, होटल, फैक्ट्री या 500 वर्गमीटर से बड़ी मिक्स्ड-यूज बिल्डिंग हो – बिना फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। यानी बिल्डर फ्लैट बेच भी नहीं पाएगा। हर साल दो बार रखरखाव रिपोर्ट देनी होगी।
शादी-धार्मिक पंडाल अब आयोजक की पूरी जिम्मेदारी
पंडालों को सेल्फ-रेगुलेटरी घोषित किया गया है। अग्निरोधी कपड़ा, चौड़े गेट, इमरजेंसी एग्जिट, फायर एक्सटिंग्विशर और सुरक्षित वायरिंग अनिवार्य। आयोजक को बोर्ड लगाकर लिखित घोषणा करनी होगी। फायर ऑफिसर कभी भी निरीक्षण कर पंडाल सील कर सकते हैं। झूठी घोषणा पर आपराधिक केस और जेल होगी।
फायर ऑफिसर्स को मिले अभूतपूर्व अधिकार, भ्रष्टाचार पर लगाम
अधिकारी खतरनाक इमारत तुरंत खाली कर सील कर सकेंगे। आग बुझाते वक्त रास्ता रोकने, गिरफ्तारी करने, दीवार तोड़ने तक का अधिकार। निजी पानी के स्रोत पर पहला हक। सर्टिफिकेट के लिए पूरी तरह ऑनलाइन सिस्टम बनेगा ताकि दलाली-देरी खत्म हो।







