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ट्रैफिक नियम तोड़ा तो 15 दिन में घर आ जाएगा नोटिस

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Aug 19, 2021

परिवहन मंत्रालय के नए नोटिफिकेशन के अनुसार, राज्य प्रवर्तन एजेंसियों को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से संबंधित अपराध होने के पंद्रह दिनों के अंदर अपराधी को नोटिस जारी करना होगा और चालान के निपटान तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड स्टोर करना होगा।

मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत एक नोटिफिकेशन जारी 
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत एक नोटिफिकेशन जारी की है, जिसमें चालान जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, ”अपराध की सूचना अपराध की घटना के पंद्रह दिनों के अंदर भेजी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के जरिए एकत्र किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को चालान के निपटारे तक स्टोर किया जाना चाहिए।

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रमुखता से उपयोग किया जाएगा
नए नियमों के तहत यातायात कानूनों का पालन कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रमुखता से उपयोग किया जाएगा। इनमें गति पकड़ने वाला कैमरा, CCTV कैमरा, स्पीड गन, शरीर पर धारण करने वाला कैमरा, मोटर के डैशबोर्ड पर लगाने वाला कैमरा, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट की शिनाख्त सम्बंधी उपकरण (ANPR), वजन बताने वाली मशीन और अन्य टेक्नोलॉजी शामिल हैं।