Jan 4, 2021
मध्यप्रदेश में वाहनों की सुरक्षा के लिए 2012 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाए जाने के आदेश जारी हुए थे लेकिन कंपनी अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाई थी। इस कारण से यह मामला अभी भी बीच में ही लटका हुआ है। अब काफी लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद फिर से आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल न्यायालय में सुनवाई के बाद एक माह में कोई उचित फैसला होने की उम्मीद जागी है।
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के थे आदेश
पूरे देश की तरह मध्यप्रदेश में भी 2012 में मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने लिंक उत्सव ऑटो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को टेंडर के माध्यम से पूरे प्रदेश में दोपहिया और चार पहिया वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए आदेशित किया था लेकिन कंपनी वाहनों में समय पर रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगा पाई और तमाम शिकायतों के बाद 2014 में परिवहन विभाग ने इसका अनुबंध समाप्त कर दिया था।
हाईकोर्ट में की गई एसएलपी दायर
इस मामले में कंपनी हाईकोर्ट की शरण में चली गई थी और हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग को पुनर्विचार करने के लिए आदेश दिए थे जिसके बाद परिवहन विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय में एक एसएलपी दायर की थी वहीं परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया था कि मामले का निपटारा किया जाए। विभाग के अफसरों का कहना है कि ट्रिब्यूनल का फैसला इस माह आ सकता है और स्थिति साफ हो जाएगी।