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बहराइच हिंसा: आरोपियों के घर पर नहीं चलेगा बाबा का बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

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Oct 22, 2024

यूपी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ बहराइच हिंसा के आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और इस पर तत्काल सुनवाई की मांग की है. वरिष्ठ अधिवक्ता सी.यू सिंह ने कहा कि 13 अक्टूबर को जुलूस निकाला गया था, जिसके बाद यह घटना हुई.

मकान तोड़ने का नोटिस मिलने पर दाखिल की अर्जी

याचिका तीन लोगों ने दायर की है, जिन्हें तीन दिन के भीतर अपने घर गिराने का नोटिस मिला है. याचिकाकर्ताओं के पिता और भाई पहले ही पुलिस के सामने सरेंडर कर चुके हैं. सिंह ने इसे अदालत के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन बताते हुए कहा, "पीडब्ल्यूडी ने तीन दिनों के भीतर विध्वंस नोटिस जारी किया है, जबकि हम मामले को तत्काल सुनवाई के लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं."

एसएसजी ने क्या कहा?

जस्टिस गवई ने पूछा, क्या ये मामला हाई कोर्ट में है? और क्या आपको न्यायालय के आदेशों की जानकारी है? और यदि आप इन आदेशों की अवज्ञा करने का जोखिम उठाना चाहते हैं, तो यह आपका निर्णय है. सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ने कहा, 'हमने उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया है कि 20 अक्टूबर को 15 दिन का नोटिस जारी किया गया है.'

मामले की सुनवाई तक कार्यवाही पर रोक

याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि हमारे मुवक्किल को सुरक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि एक घर 10 साल पुराना है और दूसरा 70 साल पुराना है. जस्टिस गवई ने कहा कि सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक घर सड़क से 30 किलोमीटर दूर स्थित है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि मामले की सुनवाई कल होगी और तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कल तक कोई कार्रवाई न करने का आदेश दिया है. और अब इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी.

आपको बता दें कि 13 अक्टूबर की शाम करीब 6:00 बजे बहराइच के हरदी थाना क्षेत्र के रेहुआ मंसूर गांव के रहने वाले राम गोपाल मिश्रा दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के जुलूस में शामिल हुए थे. जुलूस जब महराजगंज बाजार में एक विशेष समुदाय के इलाके से गुजर रहा था, तभी दो पक्षों के बीच मारपीट हो गयी. आरोप है कि इस दौरान छत से पथराव कर दिया गया, जिससे तोड़फोड़ के दौरान भगदड़ मच गई. इसी दौरान घर की छत से रामगोपाल को गोली मार दी गयी, जिससे उनकी मौत हो गयी.

उधर, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रविवार को बहराइच में बुलडोजर चलाने पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी है. अब इस मामले पर बुधवार को सुनवाई होगी. जिन 23 लोगों के घरों और दुकानों पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने नोटिस दिया है.  उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है. ऐसे में 23 अक्टूबर को सुनवाई के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.