Jul 24, 2025
बिहार चुनाव 2025: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए चुनाव आयोग ने दी 30 दिन की राहत
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मतदाताओं और राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी राहत मिली है। आयोग ने 1 अगस्त से 1 सितंबर तक वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधित करने के लिए विशेष एक माह की मोहलत दी है। इस फैसले से उन नागरिकों को राहत मिलेगी जो पात्र होते हुए भी किसी तकनीकी त्रुटि या बीएलओ/बीएलए की गलती से वोटर लिस्ट से वंचित रह गए हैं। इससे लोकतंत्र की बुनियाद और मजबूत होगी।
SIR विवाद के बीच आयोग का बड़ा फैसला
बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं और इसी बीच चुनाव आयोग द्वारा चलाया जा रहा विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) काफी विवादों में रहा है। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया में लाखों मतदाताओं के नाम गलत तरीके से काटे गए हैं। इसे लेकर पटना से दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन सबके बीच चुनाव आयोग ने साफ किया है कि अगर किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से छूट गया हो, या गलत तरीके से हटाया गया हो, तो उसे जोड़ने के लिए पूरा एक महीना दिया जाएगा।
1 अगस्त से 1 सितंबर तक खुला रहेगा मौका
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर आदेश के तहत किसी भी मतदाता या मान्यता प्राप्त दल को 1 अगस्त से 1 सितंबर तक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का अवसर मिलेगा। यह फैसला आयोग के आदेश के पेज 3, पैरा 7(5) के तहत लिया गया है। बिहार में फिलहाल करीब 7.89 करोड़ मतदाता हैं और इस रिवीजन के बाद वोटर लिस्ट में बड़े बदलाव संभावित हैं।
लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में कदम
पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आयोग पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर योग्य मतदाताओं के नाम काटे गए तो चुनाव का कोई औचित्य नहीं रहेगा। हालांकि आयोग के इस नए फैसले से साफ है कि लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने का अधिकार सुरक्षित रखा जाएगा।