Sep 12, 2021
कोरोना से होने वाली मौत को लेकर बीते कई महीनों से बहस जारी है और अब ऐसा लग रहा है कि जल्द ही इस पर विराम लगने वाला है। कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने और दिशा-निर्देशों को सरल बनाने के लिए जो आदेश जारी किए थे, उसका पालन करते हुए अब केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल
आईसीएमआर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कोरोना से होने वाली मौत के मामलों में आधिकारिक दस्तावेज जारी करने के लिए अपने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीँ दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए बताया है कि देश के महापंजीयक कार्यालय ने 3 सितंबर को ही मृतकों के परिजनों को मौत की वजह के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र देने का सर्कुलर जारी कर दिया गया था।
केंद्र सरकार की ओर से नए दिशा-निर्देश जारी
इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि, 'रीपक कंसल बनाम भारत सरकार व अन्य मामलों में 30 जून के फैसले का पालन करते हुए केंद्र सरकार की ओर से नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।' दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि कोरोना संक्रमण में उन मामलों को भी शामिल कर लिया गया है जिसका पता, आरटी-पीसीआर जांच, मालिक्यूलर जांच, रैपिड-एंटीजन जांच या किसी अस्पताल में हुई जांच से चलता है।