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योगी सरकार के दो अधिकारियों पर गाज, कोर्ट ने दिए कार्रवाई के आदेश

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Feb 3, 2018

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार से सख्त लहजे में पूछा है कि गोरखपुर के डीएम राजीव रौतेला औऱ कानपुर देहात के डीएम राकेश कुमार को अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया है। दरअसल रामपुर की कोसी नदी में अवैध खनन के मामले में कोर्ट ने आदेश दिया था गोरखपुर के डीएम राजीव रौतेला और कानपुर देहात के डीएम राकेश कुमार सिंह पर अवैध खनन को रोकने में नाकाम रहने का आरोप है। जिसके चलते योगी सरकार के दो बड़े अधिकारियों पर गाज गिरने वाली है। **डेढ़ महीने पहले दिया था सस्पेंड का आदेश..**. यूपी सरकार के इस रवैये पर नाराज़गी जताते हुए कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट की तरफ से 13 दिसम्बर को दोनों आईएएस अफसरों को सस्पेंड किये जाने का आदेश दिया था। आदेश दिए डेढ़ महीने बाद भी अमल नहीं होना गंभीर मामला है। **16 फरवरी तक सस्पेंड कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें** अब कोर्ट ने यूपी के चीफ सेक्रेटरी से गोरखपुर के मौजूदा डीएम राजीव रौतेला और कानपुर देहात के डीएम राकेश कुमार सिंह को 16 फरवरी तक सस्पेंड कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने दोनों आरोपी आईएएस अफसरों का बचाव करने वाली चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट को ठुकरा दिया है, और कहा है, कि दोनों डीएम को सस्पेंड किये जाने के बाद ही इस रिपोर्ट पर संज्ञान लिया जाएगा। इस मामले में कोर्ट अब 16 फरवरी को सुनवाई करेगी। **क्या था मामला...** दरअसल रामपुर के समाजसेवी मक़सूद ने दो साल पहले कोसी नदी में प्रशासन की मिलीभगत और अनदेखी से अवैध बालू खनन का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी। हाई कोर्ट ने इस पर तत्कालीन डीएम राकेश कुमार सिंह को सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद डीएम राकेश ने गुलाम हुसैन के खनन लाइसेंस पर रोक लगा दी थी। इस बीच शिकायतकर्ता मक़सूद पर जानलेवा हमला भी हुआ था, जिस पर हाई कोर्ट ने सख्त नाराज़गी जताई थी, बाद में दूसरे डीएम राजीव रौतेला ने मक़सूद के स्टोन क्रेशर का रिन्यूअल कर दिया। मकसूद ने कुछ दिनों पहले नई अर्जी दाखिल कर बताया कि कोर्ट की रोक के बावजूद रामपुर में धड़ल्ले से अवैध बालू खनन हो रहा है, उन्होंने इससे जुड़े कई वीडियो और फोटो भी पेश किए थे।