Oct 1, 2024
रुद्र प्रकाश मिश्रा पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) के न्यायाधीश जिन्हें करीब 10 महीने से अपना वेतन नहीं मिला है। जिसके चलते जज ने अपने काम का वेतन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। जज रुद्र प्रकाश मिश्रा की याचिका को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार (Bihar Government) को आदेश दिया कि वह न्यायाधीश रुद्र प्रकाश मिश्रा लिए अस्थायी सामान्य भविष्य निधि ( General Provident Fund) खाता खोलकर उनकी पेंडिंग सैलरी दे।
सुप्रीम कोर्टने कहा -काम करने की उम्मीद, बिना वेतन के नहीं की जा सकती
चीफ जस्टिसडी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बैंच ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताई और कहा- वेतन के बिना किसी भी जज से काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है । न्यायाधीश रुद्र प्रकाश मिश्रा को चार नवंबर 2023 को जिला न्यायपालिका से पटना उच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया था। जिसके बाद से ही न्यायाधीश को वेतन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनके पास अस्थायी सामान्य भविष्य निधि ( General Provident Fund) खाता नहीं हैं।
बैंच ने किया सवाल
नई पेंशन योजना (एनपीएस) के अंदर कई न्यायाधीश आते हैं , इसी कारण से उनके पास General Provident Fund खाता नहीं होता है। जस्टिस मिश्रा को अपना वेतन नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नई पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत नहीं आते हैं । बैंच ने सवाल करते हुए कहा उन्हें वेतन क्यों नहीं मिल पा रहा है? यह क्या है? जस्टिस मिश्रा को उनकी रुकी हुई सैलरी मिलने लगे इसके लिए हम अंतरिम आदेश पारित करते हैं ।साथ ही बिहार सरकार को जस्टिस मिश्रा के लिए एक General Provident Fund खाता खोलने का निर्देश भी देते है।जिससे उनकी सैलरी उन्हें सही समय पर मिले।