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योगी सरकार का नया आदेश: सभी ढाबा-रेस्तरां कर्मचारियों का होगा पुलिस वेरिफिकेशन, नाम प्रदर्शित करना होगा अनिवार्य

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Sep 24, 2024

UP Dhaba-Restaurants New Rules:  उत्तर प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले ढाबा और रेस्तरां संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये हैं. खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर मुख्यमंत्री ने आज अहम बैठक की. इस दौरान उन्होंने कई निर्देश दिये.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जूस, दाल और रोटी जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला मानव अपशिष्ट अत्यंत घृणित है। ये सभी बातें स्वीकार्य नहीं हैं.' अब ऐसे ढाबा-रेस्टोरेंट और खाने-पीने की जगहों की सघन जांच की जाएगी। इसके साथ ही ऐसे खाद्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन होगा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यक संशोधन के निर्देश दिये हैं। इसके अनुसार खाद्य एवं पेय पदार्थ केन्द्रों पर प्रबंधक, मालिक, प्रबंधक आदि का नाम एवं पता प्रदर्शित करना अनिवार्य है। अब सभी शेफ और वेटरों को मास्क और दस्ताने पहनना अनिवार्य है।

इसके साथ ही होटल और रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य है. इस आदेश के मुताबिक, मानव अपशिष्ट जैसी गंदी चीजें मिलाते पाए जाने पर प्रबंधक और मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री द्वारा जारी मुख्य निर्देश:

1)      हाल के दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में जूस, दाल और रोटी जैसे खाद्य पदार्थों में मानव अपशिष्ट, अखाद्य, गंदे पदार्थों की मिलावट की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसी घटनाएँ घृणित हैं और आम लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। ऐसे कुत्सित प्रयास कभी स्वीकार नहीं किये जायेंगे। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े इंतजाम जरूरी हैं.

2)      ढाबा-रेस्टोरेंट आदि खाद्य एवं पेय पदार्थ प्रतिष्ठानों की जांच की जाए। इन संस्थानों के प्रबंधकों सहित वहां कार्यरत सभी कर्मचारियों के सत्यापन के लिए सघन राज्यव्यापी अभियान चलाया जाए। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा शीघ्रता से पूर्ण की जाए।

3)      खान-पान प्रतिष्ठानों पर प्रबंधकों, मालिकों, प्रबंधकों आदि के नाम व पते स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होने चाहिए। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में भी आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए।

4)      ढाबों-होटलों-रेस्टोरेंट आदि में सीसीटीवी की व्यवस्था की होगी। केवल ग्राहकों के बैठने की जगह के साथ सभी हिस्सों को सीसीटीवी से कवर किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक संस्थान का प्रबंधक सीसीटीवी फ़ीड को सुरक्षित रखेगा और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराएगा।

5)      भोजन केंद्रों में साफ-सफाई होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि भोजन बनाते एवं परोसते समय संबंधित व्यक्ति मास्क एवं दस्तानों का प्रयोग अनिवार्य रूप से करे, किसी प्रकार की लापरवाही न हो।

6)      आम लोगों के स्वास्थ्य से किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती. ऐसी कोशिशों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.' व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए भोजन के निर्माण, बिक्री या अन्य संबंधित गतिविधियों से संबंधित नियमों को और अधिक कठोर बनाया जाना चाहिए। नियमों के उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए.

Report By:
Author
ASHI SHARMA