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बिहार में नीतीश सरकार को तगड़ा झटका, 65 फीसदी आरक्षण पर रोक

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Jul 30, 2024

बिहार की नीतीश कुमार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. बिहार में सरकार ने एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रतिशत 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी कर दिया था, जिस पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी. पटना हाई कोर्ट के इस स्टे को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है. फिलहाल इस मामले में बिहार सरकार की ओर से कोई राहत नहीं दी गई है. बिहार सरकार ने पिछले साल नवंबर महीने में 50 फीसदी आरक्षण को बढ़ाकर 65 फीसदी करने का फैसला किया था. बाद में पटना हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी. इस आरक्षण के लिए बिहार सरकार ने कानून भी पारित कर दिया था. इस आरक्षण को बढ़ाने का फैसला राज्य सरकार ने पिछले साल बिहार में हुई जाति आधारित जनगणना के आधार पर लिया था. बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट के स्टे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.

राज्य सरकार की ओर से पेश वकील श्याम दीवान ने सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी. इसके अलावा उन लोगों को भी नोटिस भेजने का अनुरोध किया गया जिन्होंने आरक्षण बढ़ाने के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में अपील की थी. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम हाईकोर्ट के आदेश पर कोई स्थगन आदेश नहीं देंगे. इस मामले में आगे की सुनवाई सितंबर में होगी. इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने रोक लगाते हुए कहा था कि कोई भी राज्य 50 फीसदी आरक्षण को बढ़ा या घटा नहीं सकता है. बिहार सरकार के फैसले को पटना हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था.

Report By:
Devashish Upadhyay.