Mar 3, 2023
रायपुर। मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम के पूर्व अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता इकबाल अहमद रिजवी ने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू को ईमेल कर ध्यान आकर्षित कराया है कि प्रदेश में पुलिस विभाग तथा खासकर विभिन्न पुलिस थानों में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा लिखवाई गई रिपोर्ट, जानमाल एवं सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु थानों में टी. आई. द्वारा गंभीरता से नहीं ली जा रही है तथा सीनियर सिटीजन दर-दर भटक रहे हैं, उनका कोई पुरसानेहाल नहीं है।
रिजवी ने कहा है कि सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 "The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act" जिसे सन् भटकने मजबूर कर दिया जाता है। जो सीनियर सिटीजन के प्रति में अन्याय है। रिजवी ने मुख्यमंत्री एवं 2009 में तत्कालीन छ.ग. सरकार मान्यता देते हुए अधिनियम के निर्देश पर वरिष्ठ नागरिकों के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु नियम बनाए एवं पुलिस कप्तान द्वारा थानों को तत्परता से कार्यवाही करने के निर्देश देने के बावजूद थाना प्रभारियों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 155 जा.फौ. के अंतर्गत फै. ना. करने का आदेश दे दिया जाता है जो पुलिस के अधिनियम की अनभिज्ञता को दर्शाता है तथा वरिष्ठ नागरिकों को अदालती खर्च उठाने तथा दर-दर गृहमंत्री से निवेदन किया है कि अधिनियम की मंशानुरूप पुलिस को कड़ी हिदायत दी जाए कि वरिष्ठ नागरिकों की फरयाद को अनसुना न करते हुए तत्काल संज्ञान लेकर उन्हें राहत पहुंचाने समुचित कानूनी कदम उठाने कड़े निर्देश जारी करें तथा प्रदेश के सभी थानों में एक्ट की एक प्रति तत्काल उपलब्ध करावें ।
रिजवी ने गृहमंत्री से आग्रह किया है कि बुजुर्गों पहुंचाने प्रत्येक जिले में सीनियर सिटीजनों, दिव्यांगों एवं थर्ड जेंडरों के लिए विशेष थाना शीघ्र प्रारंभ करे जैसा कि एस.टी., एस.सी. एवं महिला थाना वर्तमान में कार्यरत हैं।