Feb 1, 2023
हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (पीएससी) की 12 फरवरी को होने वाली राज्य सेवा भर्ती परीक्षा 2022 की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई मंगलवार को जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच में हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी.
बता दें कि हाई कोर्ट ने 19 सितंबर को राज्य में 58 फीसदी आरक्षण को असंवैधानिक करार देते हुए राज्य में चल रही भर्ती प्रक्रियाओं पर भारी प्रभाव डाला था. इसके बाद छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सीजीपीएससी 2021 साक्षात्कार परिणाम पर रोक लगा दी।
आयोग के इस फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता प्रशांत तिवारी व 20 अन्य ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से हलफनामा सहित जवाब मांगा। सरकार ने जवाब दिया कि चूंकि आरक्षण का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए सरकार इस मामले में कोई फैसला नहीं ले सकती है।
वहीं याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में राज्य लोक सेवा आयोग की 2022 में होने वाली परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना रिजर्व रोस्टर के जारी किया गया विज्ञापन नियमों के खिलाफ है. पीएससी ने 30 नवंबर 2022 को विज्ञापन जारी किया। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को होनी है।