Jul 11, 2017
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा की याचिका पर राहत देने से इनकार करते हुए सुनवाई आगे बढ़ा दी। जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम को निर्वाचन आयोग द्वारा अयोग्य ठहराने और पेड न्यूज से जुड़े मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में होगी। तीन साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराए गए मंत्री मिश्रा ने आयोग के फैसले को चुनौती दी है, उस पर और उनके मंत्री व विधायक पद न छोड़ने की शिकायत वाली याचिका पर जबलपुर बेंच में मंगलवार को सुनवाई होना थी।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पेड न्यूज मामले में शिकायकर्ता राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा से जुड़ी दोनों याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने को लेकर एसएलपी दायर करने की जानकारी दी। वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने भी कोर्ट के सामने कुछ साक्ष्य रखे।सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने की वजह से हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देने से इनकार करते हुए सुनवाई आगे बढ़ा दी। निर्वाचन आयोग ने 23 जून को एक आदेश जारी कर जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल के लिए अयोग्य ठहराया था।