Feb 24, 2020
भोपाल: मध्यप्रदेश के सभी 52 जिलों में देशी-विदेशी मदिरा दुकानों की नीलामी हेतु शासन ने आबकारी नीति घोषित कर चुकी है। वहीं, वर्ष 2020-21 के लिए शराब दुकानें 25 प्रतिशत बढ़ोत्तरी से नीलाम होंगी और महानगरों में दो समूह बनेंगे। जिसमें 15 पर्यटन स्थलों पर अंगूर वाइन के आउटलेट भी खुलेंगे। शराब की उपदुकानें नहीं खुल सकेगीं। शासन को इस व्यवस्था से दो हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त आय होने की उम्मीद जताई है। इस प्रस्तावित आबकारी व्यवस्था में राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार नए-नए उपाय करती नजर आ रही है। इसमें सबसे नया उपाय विदेशी शराब के प्रदाय को ऑनलाइन करना है यदि अब आप घर बैठे-बैठे शराब की बोतल मांगना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं।
शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी
मध्यप्रदेश में शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी, यह आबकारी विभाग ने पहले प्रस्ताव दिया था कि शराब दुकान के पांच किलोमीटर के दायरे में यदि कोई दुकान नहीं है तो ठेकेदार को उप दुकान खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन इस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने आपत्ति ली थी। इसके पश्चात् मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पुनर्विचार कर नीति लागू करने के निर्देश दे दिए हैं। नई नीति के मुताबिक राजस्व बढ़ाने एवं सुरक्षित करने हेतु प्रदेश के 52 जिलों में दो हजार 544 देशी मदिरा दुकानों एवं एक हजार 61 विदेशी मदिरा दुकानों का निष्पादन बीते वर्ष के वार्षिक मूल्य में 25 फीसदी की वृद्धि कर ई-टेंडर सह-नीलामी/ नवीनीकरण से किया जाएगा। इसी के साथ प्रदेश के चार बड़े महानगर वाले जिले इंदौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर में दुकानों के दो-दो समूह बनाए जाएंगे, जिसमें शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र तथा देशी-विदेशी मदिरा की दुकानें होंगी। इन मदिरा दुकानों का निष्पादन ई-टेंडर सह नीलामी से होगा एवं आरक्षित मूल्य बीती बार के वार्षिक मूल्य से 25 फीसदी बढ़ाकर रखा जाएगा।