May 24, 2018
हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने स्थानीय गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में सहायक प्राध्यापक और प्राध्यापक की भर्ती को लेकर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा संभागीय आयुक्त और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को नोटिस जारी किए है हाई कोर्ट ने सभी पक्षकारों से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
दरअसल ग्वालियर के जीआरएमसी प्रबंधन ने फरवरी 2018 में सहायक प्राध्यापक और प्राध्यापकों की नियुक्ति को लेकर विज्ञप्ति जारी की थी लेकिन इस विज्ञप्ति में एक शर्त रखी गई थी जिसके मुताबिक वहीं लोग इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं जो गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में या तो सह प्राध्यापक हैं अथवा पीजी के रुप में पदस्थ हैं।
इसे लेकर भोपाल के वीरेंद्र कुमार जैन ने याचिका दाखिल की जिसमें कहा गया कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन है इस तरह की भर्तियों में मेडिकल कॉलेज प्रदेश अथवा दूसरी शर्तें नहीं लगाई जा सकती इसलिए इन भर्तियों में सभी को आवेदन करने की पात्रता दी जाए हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया याचिका को सुनवाई योग्य माना और सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किए हैं।