Loading...
अभी-अभी:

पाकिस्तानियों को डेडलाइन के बाद भी भारत न छोड़ने पर होगी जेल

image

Apr 29, 2025

सार्क वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत छोड़ने की अंतिम तारीख बीत चुकी है, और मेडिकल वीजा पर आए नागरिकों के लिए आज आखिरी दिन है। सरकार के आदेश के बावजूद वीजा की अवधि से अधिक समय तक रुकने के परिणाम स्पष्ट किए जा चुके हैं। इसके बाद भी पाकिस्तान वापस न जाने पर चूककर्ताओं को गिरफ्तारी, अभियोजन, जुर्माना या संभावित कारावास का सामना करना पड़ सकता है।

पाकिस्तान न लौटने पर होगी सज़ा

आव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025 (Immigration and Foreigners Act 2025) के अनुसार, कोई भी पाकिस्तानी, जो सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर भारत छोड़ने में विफल रहता है, उसे गिरफ्तार किया जाएगा, मुकदमा चलाया जाएगा और तीन साल तक की जेल की सजा या अधिकतम 3 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

इस अधिनियम में वीजा की अवधि से अधिक समय तक रहने, वीजा शर्तों का उल्लंघन करने या प्रतिबंधित क्षेत्रों में अवैध रूप से प्रवेश करने वालों के लिए दंड का प्रावधान है।

सरकार ने की घोषणा

पिछले सप्ताह, भारत सरकार ने घोषणा की थी कि सार्क वीजा छूट योजना (SVES) के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और SVES वीजा के तहत भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय है।

22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कड़े कदम उठाते हुए वीजा रद्द किए गए हैं। इस हमले में पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी थी।

27 अप्रैल तक भारत छोड़ना था

सार्क वीजा रखने वालों के लिए भारत से बाहर जाने की अंतिम तिथि 27 अप्रैल थी। मेडिकल वीजा रखने वालों के लिए यह समय सीमा 29 अप्रैल है।

जिन 12 श्रेणियों के वीजा धारकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ना था, वे हैं - आगमन पर वीजा, व्यवसाय, फिल्म, पत्रकार, पारगमन, सम्मेलन, पर्वतारोहण, छात्र, आगंतुक, समूह पर्यटक, तीर्थयात्री और समूह तीर्थयात्री।

500 से ज्यादा पाकिस्तानी भारत छोड़ चुके हैं

जानकारी के अनुसार, रविवार को अल्पकालिक वीजा धारकों के लिए समय सीमा समाप्त होने के बाद पिछले तीन दिनों में कुल 537 पाकिस्तानी नागरिक अटारी सीमा के माध्यम से भारत छोड़ चुके हैं।

Report By:
AANCHAL CHOUDHARY