Oct 13, 2018
भुपेंद्र सेन - आज एक ओर जहां महिलाओं को धारा 497 में अपने प्रेमी से संबंध बनाने को जायज बताया जा रहा है। वहीं ग्रामीण परिवेश में आज भी विवाह पूर्व या किसी प्रकार के अवैध संबंध के कारण इज्जत से खिलवाड़ के चलते भावावेश में हत्या तक कर दी जाती है। ऐसे मामले में बड़वाह के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा हत्या के एक मामले में आरोपी भागीरथ उर्फ मुन्ना पिता कतरिया निवासी ग्राम बावी को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया। आरोपी को यह सजा अपनी भांजी के प्रेमी संजय की हत्या के अपराध में दोषी पाते दी गई ।
फेफड़े व किडनी में गंभीर चोट
दरअसल अपर लोक अभियोजक श्री गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि हत्या की घटना 5 मार्च 2015 की शाम 4 बजे हुई थी। ग्राम बावी थाना बलवाड़ा स्थित जयपाल भिलाला के खेत में जब मृतक संजय अपनी प्रेमिका से मिलने आया था। जिसकी सूचना लड़की के मौसा भागीरथ को मिली। जिसके बाद आरोपी भगीरथ मौके स्थल पर गया। भागीरथ ने जब अपने साडू की लड़की जो रिश्ते में उसकी भांजी लगती थी। उसको संजय के साथ देखा तो भगीरथ ने अपना आपा खोते डंडे से संजय की जोरदार पिटाई कर दी। इस दौरान डंडे से संजय के फेफड़े व किडनी में गंभीर चोट आई।
मारपीट के चलते हुई युवक की मौत
बता दें कि आरोपी की भांजी ने सजंय के साथ होने वाली मारपीट की जानकारी संजय के पिता शोभाराम को दूरभाष पर देकर घटनास्थल पर बुलाया। संजय के पिता शोभाराम एवं भाई विनोद ने घटना स्थल पर आकर संजय को उपचार हेतु अस्पताल ले गये। जहां चिकित्सक द्वारा संजय को मृत घोषित कर दिया गया। जिसके बाद संजय की प्रेमिका ने उक्त घटना के संबध में अपने सगे मौसा के विरुद्ध मारपीट की आंखों देखी घटना के बयान दिए गए। युवती के सत्य बयान के आधार पर आरोपी को दोषी माना गया। आरोपी की गिरफ्तारी 7 मार्च 2015 को हुई थी। तब से आरोपी बड़वाह जेल में बंद था। इस प्रकरण में अनुसंधान तत्कालीन नगर निरीक्षक संतोष मिश्रा थाना बलवाड़ा द्वारा किया गया।








