Sep 26, 2020
ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में न्यायमित्रों ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। जिसमें बताया गया है कि राजनीतिक व अन्य कार्यक्रमों में मास्क व सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन नहीं किया गया है। साथ ही सैनिटाइजेशन भी नहीं हो रहा है। गाइड लाइन के उल्लंघन के मामले में प्रशासन ने अब तक केवल आम लोगों पर ही केस दर्ज किए हैं। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। बड़े लोगों के खिलाफ अब तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ है।
दरअसल न्यायमित्रों ने हाईकोर्ट में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 20 सितंबर को कलेक्टर ने नई गाइड लाइन जारी की थी। जिसमें धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में 100 लोगों की संख्या निर्धारित की थी। कोरोना से संक्रमण से बचने के लिए मास्क, सुरक्षित शारीरिक दूरी व सैनिटाइजेशन अनिवार्य किया गया है। जबकि राजनीतिक व अन्य कार्यक्रमों के जो फोटो जुटाए गए हैं, उनमें लोग मास्क लगाए नहीं दिखाई दे रहे हैं।
राजनीतिक दलों ने आमजन का जीवन खतरे में डाल दिया है, इसलिए राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई जाए। जिस पर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन कानून उससे बड़ा है। साथ ही कोर्ट ने राजनीतिक कार्यक्रमों में कोरोना गाइड लाइन का पालन कराने का आदेश दिया था







