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इनकम टैक्स की निगरानी बढ़ी... रिटर्न की आखिरी तारीख 31 जुलाई होगी

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Feb 19, 2023

भोपाल. इस बार लक्ष्य पूरा करने के लिए आयकर विभाग को सर्वे और छापेमारी बढ़ानी होगी. वहीं, केंद्रीय बजट में आयकरदाताओं को कई राहत और सुविधाएं देने के दावे के तहत आयकर रिटर्न फॉर्म की घोषणा इस बार पहले की गई है। आईटीआर फॉर्म में कुछ नए प्रावधान भी जोड़े गए हैं, वहीं रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय की गई है. इनकम टैक्स की निगरानी भी बढ़ा दी गई है, जिसके तहत रिटर्न फॉर्म में कई नई जानकारियां मांगी गई हैं. रिटर्न में किसी ट्रस्ट को दिया गया चंदा या किसी राजनीतिक दल को चुनावी चंदा भी दिखाना होता है। एक दर्जन से अधिक ऐसे प्रावधान किए गए हैं।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस बार कई बड़े बदलावों के साथ आयकरदाताओं के लिए जल्दी भरने के लिए आईटीआर फॉर्म अधिसूचित किया है। इसके बावजूद अधिकतर करदाता आखिरी तारीख के आसपास रिटर्न जमा करते हैं, जिससे सर्वर भी हैंग हो जाता है। रिटर्न फाइलिंग 1 अप्रैल से शुरू होगी, जो 31 जुलाई तक चलेगी, जिसमें शेयर बाजार में ट्रेडिंग, उससे मुनाफा, साथ ही किसी ट्रस्ट को किए गए दान, अगर धारा 80 जी की छूट ली जाती है, तो उसका एक यूनिक नंबर होगा। प्रवेश करना। इसी तरह अगर आपने क्रिप्टो में निवेश किया है तो उससे होने वाला मुनाफा या नुकसान भी रिटर्न में दिखेगा।

साझेदारी फर्म में नए जोड़े गए या सेवानिवृत्त भागीदारों का विवरण, अग्रिम यदि किसी से प्राप्त हुआ हो, यदि गुप्त दान किया गया हो, किसी राजनीतिक दल को किए गए दान का विवरण भी रिटर्न फॉर्म में प्रकट किया जाएगा। विदेशी बाजारों या संस्थागत निवेशकों के साथ पूंजी लगाने वालों को भी आईटीआर में खुलासा करना होगा और नई व्यवस्था को पहले से अपना चुके आयकरदाताओं को भी इस नए फॉर्म के साथ जानकारी देनी होगी। गौरतलब हो कि केंद्र सरकार ने अपने बजट 2023 में दावा किया था कि आईटीआर फॉर्म को सरल बनाया गया है, यही वजह है कि इस बार किए गए किसी भी बदलाव की घोषणा समय से पहले कर दी गई है, ताकि आयकरदाताओं को पर्याप्त समय मिल सके। रिटर्न फाइल करने के लिए।