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मप्र: लव जिहाद रोकने के लिए नियम बनाएगी सरकार, शादी के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होगा अनिवार्य

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Dec 15, 2022

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विवाह प्रतिष्ठानों में लड़के-लड़की का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य किया जाएगा। इसके तहत रजिस्ट्रार मैरिज ब्यूरो, नोटरी और मैरिज प्लानिंग करने वाली संस्थाओं को पुलिस को सूचना देनी होती है। साथ ही फर्जी दस्तावेजों के सहारे होने वाली शादियों पर रोक लगेगी।

भोपाल। लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को देख राज्य सरकार इस दिशा में गंभीर हो गई है। सरकार लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए ऐसे नियम बनाने पर विचार कर रही है, जिससे फर्जी दस्तावेजों से होने वाली शादियों पर रोक लगाई जा सके। राज्य के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने इस संबंध में संकेत दिए हैं।

गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने के लिए विवाह संस्थाओं में लड़का-लड़की का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य किया जाएगा। इसके तहत रजिस्ट्रार मैरिज ब्यूरो, नोटरी और मैरिज प्लानिंग करने वाली संस्थाओं को पुलिस को सूचना देनी होती है। साथ ही फर्जी दस्तावेजों के सहारे होने वाली शादियों पर रोक लगेगी।

कोरोना की स्थिति पर बात करते हुए उन्होंने कहा,  प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण का सिर्फ 01 नया केस आया है, वहीं 01 मरीज स्वस्थ हुआ है। वर्तमान में प्रदेश में कुल एक्टिव केस 04 हैं, वहीं संक्रमण दर 0.12% और रिकवरी रेट 98.70% है।